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इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी नो
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हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान शुरू हो रहा
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है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस अभियान को
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लागू करते हुए जिले भर में पेट्रोल पंपों
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को आदेश जारी किया है। जिले में हो रही
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सड़क दुर्घटनाओं और हादसों में लोगों के
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घायल होने के आंकड़ों ने प्रशासन को यह
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फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। जिसके
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बाद कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा
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संहिता 2023 की धारा 163 एक के तहत आदेश
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जारी किया है। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल
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प्रभाव से लागू किया गया है। जिसकी सूचना
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शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पेट्रोल
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पंपों और संचालकों को दे दिए गए हैं। आदेश
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में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी
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पेट्रोल पंप पर आदेश का उल्लंघन करने पर
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सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस आदेश
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के साथ ही नागरिकों को आपत्ति दर्ज करवाने
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की सुविधा भी दी गई है। बहरहाल इस आदेश के
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जारी होते ही शहर में चर्चाओं का बाजार
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सर भोपाल इंदौर के बाद क्या हेलमेट को
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लेकर जबलपुर जिला प्रशासन ने कुछ
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तैयारियां की है? क्या निकालेंगे? हां
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भोपाल इंदौर में जो हेलमेट को लेकर जो
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कारवाईयां हुई है रोड सेफ्टी को लेकर जो
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कारवाई हुई है उनका अनुसरण हम जौनपुर में
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भी कर रहे हैं। इंदौर भोपाल में भी जो जो
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आदेश जारी हुए हैं चाहे वो ई रिक्शा को
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लेके हुए हो हेलमेट बगैर लगाए हुए पेट्रोल
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नहीं मिलने के बारे में हुए हो शासकीय
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कार्यालय में पेट्रोल की अनिवार्यता के
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बारे में हो। इस तरह के सारे
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प्रतिबंधात्मक आदेश हमने जारी कर दिए हैं।
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कोशिश अभी शुरुआती दौर में हमारी यह रहेगी
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कि हम लोगों को मोटिवेट करके इन आदेशों का
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पालन कराने के लिए कोशिश करें और इसके बाद
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यदि ठीक से नहीं होगा तो वो सख्ती भी
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जैसे पेट्रोल पंप पे अगर व्यक्ति जाता है
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तो अब हेलमेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा।
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बिल्कुल। अब जब बगैर हेलमेट उसकी गाड़ी पे
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यदि हेलमेट नहीं है बगैर हेलमेट लगाए यदि
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गया है तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा।