CBDT ने ई-अपील योजना की अधिसूचना जारी की , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीलों की होगी सुनवाई
सीबीडीटी (CBDT) ने ई-अपील योजना 2023 से संबंधित अधिसूचना को हाल ही में जारी किया है। इस अधिसूचना के मुताबिक सीबीडीटी अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करने एवं उनका निवरण करना सुनिश्चित हो सकेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी (CBDT) ने ई-अपील योजना 2023 से संबंधित अधिसूचना को हाल ही में जारी किया है। इस अधिसूचना के मुताबिक सीबीडीटी अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करने एवं उनका निवरण करना सुनिश्चित हो सकेगा। ई-अपील योजना के तहत लोगों की दायर अपीलों को संयुक्त आयुक्त (अपील) सुनेंगे एवं उनका आवंटन और हस्तांतरण करेंगे।
ई-अपील योजना 2023 के तहत आयकरदाता ने कर अधिकारी के आकलन आदेश के खिलाफ अपील कर सकेंगे। जिसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। कहा जा रहा है कि ई-अपील योजना 2023 का क्रियान्वयन भविष्य में एक प्रगतिशील कदम साबित होगी। इसके साथ ही इस योजना में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अधिक दक्ष, पहुंचवाला और जवाबदेह कर प्रणाली सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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