New Criminal Laws: जुलाई माह से लागू होंगे देश में तीन नए आपराधिक कानून, अधिसूचना जारी
new criminal laws: केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल में इन कानून को लागू करने को लेकर तीन अधिसूचना जारी की है जिसमें इन तीन कानून को लागू करने की तारीख 1 जुलाई बताई गई है
New Criminal Laws: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार को लेकर नये कानून बनाए गए है इसी क्रम में आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून को एक जुलाई से लागू किया जाएगा। इन तीन कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा लाये इन तीन कानून को पिछले साल 21 सितबर को संसद से मंजूरी मिली थी। जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को मंजूरी दी थी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल में इन कानून को लागू करने को लेकर तीन अधिसूचना जारी की है जिसमें इन तीन कानून को लागू करने की तारीख 1 जुलाई बताई गई है बता दे कि यह तीन कानून औपनिवेशिक काल से चल रहें तीन कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। सरकार द्वारा लाये गए यह तीन कानून पहले केआपराधिक न्याय प्रणाली की तरह विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं के प्रावधान दिये गये है।
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