ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार
वाराणसी के ज्ञानवापी में मस्जिद है या फिर प्राचीन मंदिर ? इसका पता लगाने एएसआई सर्वे करने के लिए दिए गए जिला कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अमल न करने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है यानी अब एएसआई सर्वे पर सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं।
- ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार
- जिला कोर्ट ने भी सर्वे रिपोर्ट पेश करने का समय बढ़ाया
नई दिल्ली/वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी में मस्जिद है या फिर प्राचीन मंदिर ? इसका पता लगाने एएसआई सर्वे करने के लिए दिए गए जिला कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अमल न करने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है यानी अब एएसआई सर्वे पर सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं।
शुक्रवार से ही शुरू हुआ सर्वे
गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के सर्वे करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिए जाने के बाद शुक्रवार को सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए सर्वे टीम ने डेढ़ घंटे के लिए अपना कार्य रोक दिया था,बाद में शाम छः बजे तक सर्वे चला। सर्वे में कुल 40 लोगों को अंदर दाखिल होने की परमीशन दी गई थी।
रिपोर्ट सबमिट का समय बढ़ा
उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने शुक्रवार तक यानी 4 अगस्त तक एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन्स को बढ़ाते हुए 4 सप्ताह तक का समय दिया है।