Sidhi Breaking News : मूकबधिर किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

Sidhi Breaking News: सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को  न्यायालय ने धारा 450 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया है 

Sidhi Breaking News : मूकबधिर किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की सजा
Sidhi Breaking News : मूकबधिर किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

Sidhi Breaking News: सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र की एक दुष्कर्म की घटना में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ मामला प्रमाणित पाए जाने पर धारा 450 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया है। 

2021 में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट 

बता दे कि  16 जून 21 को मुखबधिर युवती के पिता ने थाना मझौली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी बाबूलाल यादव एवं सीताराम यादव के द्वारा 15 जून 2021 को मूकबधिर युवती को घर मे अकेला पाकर जबरदस्ती करते हुए बतलात्कार की घटना को अंजाम दिए थे। जिस पर मझौली थाना पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376डी, 376(2)(एल), 450 ताहि एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत वीडियो प्र.सू. पत्र लेखकर मामले को विवेचना में लिया गया था।

इन धाराओ में  न्यायालय ने सुनाई सजा 

वही पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण को जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था । वही शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक रमाशंकर दुबे द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप विशेष न्‍यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट) के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला प्रमाणित पाए जाने पर धारा 450 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया

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