MPPSC Result : वन सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के साथ आयोग ने दी केविएट याचिका की सूचना, जानिए क्या होती है ? केविएट याचिका
MPPSC ने 22 नवंबर 2023 को जारी किये वन सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मध्य पदेश के उच्च न्यायलय जबलपुर एवं खंडपीठों इंदौर और ग्वालियर में केविएट याचिका दायर करने की जानकारी दी है आइए जानते क्या होती है ? " केविएट याचिका"
MPPSC Result 2023 update News : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम 22 नवंबर 2023 को जारी कर दिया है, घोषित रिजल्ट को आयोग ने दो सूची में जारी किया है जिसमें पहली सूची में 128 अभ्यर्थियों का चयन किया है जबकि दूसरी सूची में आयोग ने 81 अभ्यर्थियों का चयन किया है, वन सेवा मुख्य परीक्षा (Forest Service Main Result ) परिणाम के साथ ही लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति को भी जारी किया है जिसमें आयोग ने 22 नवंबर 2023 को जारी किये गए रिजल्ट को लेकर मध्य पदेश के उच्च न्यायलय जबलपुर एवं खंडपीठों इंदौर और ग्वालियर में केविएट याचिका दायर करने की जानकारी दी है आइए जानते क्या केविएट याचिका
क्या होती है? "केविएट याचिका" [what is caveat petition]
केविएट याचिका मुख्य तौर से एकपक्षीय फैसले को रोकने के उद्देश्य से दायर की जाती है, आम शब्दों में कहा जाए तो यह एक अधिसूचना है जो कि न्यायालय को सलाह देती है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सामने लाए गए किसी भी मुद्दे पर अपना फैसला देने से पहले कैविएटर (केविएट याचिका दायर करने वाला व्यक्ति) को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दे। केविएट याचिका को विधि आयोग की 54वीं रिपोर्ट की मदद से धारा 148ए के तहत 1908 के नागरिक व्यवस्था संहिता में जोड़ा गया है जिसे 1976 के सीपीएस अधिनियम 104 का हिस्सा बनाया गया।
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