MP High Court: सोशल मीडिया में Dhirendra Shastri के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में HC ने दिया आदेश
MP High Court: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश से प्रकाशित की जा रही खबरों के संबंध में रणजीत पटेल की ओर से याचिका दायर की गई है
MP High Court: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश से प्रकाशित की जा रही खबरों के संबंध में रणजीत पटेल की ओर से याचिका दायर की गई है,
जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ उनकी छवि धूमिल करने वाली खबरों को हाटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायाधीश की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता रणजीत पटेल द्वारा दायर याचिका में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार समेत फेसबुक, ट्विटर ,मीडिया हाउस को अनावेदक बनाया गया है ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील
याचिकाकर्ता रणजीत पटेल की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने कोर्ट में कहा कि, आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आपत्तिजनक एवं भ्रमक जानकारी को प्रकाशित किया जा रहा है।
ओबीसी वर्ग के नेता कहे जाने वाले अनावेदक आरडी प्रजापति के द्वारा आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ लगातार भ्रामक व आपत्तिजनक खबरों का प्रकाशन किया जा रहा है। वह भी बिना किसी सत्यता की जांच किए।जिसमें पत्रकारिता के मर्यादाओं का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अधिवक्ता पंकज दुबे ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरु गीता, स्कन्द पुराण तथा तैत्रीय उपनिषद का जिक्र करते हुए छवि धूमिल करने के उद्देश से प्रकाशित की जा रही आपत्तिजनक एवं भ्रमक जानकारी में रोक लगाने की बात कही।
हाई कोर्ट ने दिया आदेश
जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनवाई करते अपने आदेश में कह कि किसी व्यक्ति की छवि धूमिल वाली खबरों की सत्यता के जांच ही उस खबरों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के खिलाफ उनकी छवि धूमिल वाली आपत्तिजनक खबरों को हटाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब तलब किया है।