High Court का आदेश "NHM के संविदा कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाएं"
High Court के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आदेश जारी किया है उन्होंने आदेश में कहा किNHM के संविदा कर्मचारियों को पूर्व अनुमान वेतन के अनुसार ही वेतन दिया जाएं।
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत नियुक्ति किए गए संविदा कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने का आदेश दिया हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की योजनाओं का संचालन रोगी कल्याण समिति को सौंप दिया गया है लेकिन निर्धारित मापदंड के अनुरूप संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है।
बता दे कि सिवनी और दमोह जिले में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) योजना के तहत नियुक्ति किए गए 30 संविदा कर्मचारियों की तरफ कोर्ट में चार याचिकाएं दायर की गई थी याचिका में कहा गया था कि नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत उनको संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी।
जिसे बाद में नेशनल हेल्थ मिशन ने अपनी योजनाएं का संचालन रोगी कल्याण समिति को स्थानांतरित कर दिया था। रोगी कल्याण समिति के द्वारा ठेके पर आउटसोर्स कर्मचारियों से अपनी सेवाएं ले रहा है। उन्ही आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुरूप नेशनल हेल्थ मिशन में निर्धारित योग्यता के अनुसार नियुक्ति एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को भी कम वेतन प्रदान किया जा रहा है। इसी के फैसले में हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आदेश जारी किया है उन्होंने आदेश में कहा कि कर्मचारियों को पूर्व अनुमान वेतन के अनुसार ही वेतन दिया जाएं।
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